पतंग उड़ाना है गैरकानूनी
भारत में एयरक्राफ्ट अधिनियम 1934 के अनुसार बिना पुलिस कि परमिशन लिए पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। इस अधिनियम के मुताबिक, एयरक्राफ्ट का मतलब है, कोई भी मशीन जिसे वायुमंडल में हवा की जरूरत पड़ती हो, जैसे गुब्बारे, एयरशिप, पतंग, ग्लाइडर्स या फ्लाईंग मशीन इन सभी के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। तो अगर आप पुलिस की अनुमति के बिना पतंग उड़ा रहे हैं, तो आप एक अपराध कर रहे हैं। अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है और दो साल तक जेल की सजा सुनाई जा सकती है।