गृहमंत्रालय की तरफ से जारी की गयी गाइडलाइन के मुताबिक, शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है मगर इसके लिए कुछ जरुरी शर्तों को मानना पड़ेगा ! इस छूट को देने के लिए सरकार ने पुरे भारत को तीन जोन में बाँट दिया है और उसी के हिसाब से गाइडलाइन और उसका पालन करना होगा !
केंद्रीय ग्रहमंत्रालय द्वारा नियम व् शर्तें :
केंद्रीय ग्रहमंत्रालय द्वारा नियम व् शर्तें :
- लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी !
- न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे !
- रेड जोन के अंदर और निषिद्ध क्षेत्र (Prohibited Area) के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा !
- लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामजिक दूरी बनाए रखते हुए ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक संचालित करने की इजाजत दी जाएगी !
- लॉकडाउन के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन और स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे.